ऑफिस के लिए जगह आवंटित करने संबंधी 'आप' की याचिका पर दिल्ली एचसी ने सुरक्षित रखा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्टी कार्यालय के लिए अस्थाई जगह आवंटित करने से संबंधित 'आप' की याचिका पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, "मैं अवकाश के दौरान संभवत: 5 जून को फैसला सुनाने का प्रयास करूंगा।" 'आप' के वकील ने बताया कि पार्टी को 15 जून तक राउज़ ऐवेन्यू स्थित मौजूदा कार्यालय खाली करना होगा।
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