ट्रेन में एक ही कंबल में सोए दो अजनबी, रेलवे को देने होंगे ₹25,000
दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने एक आरएसी यात्री की शिकायत पर रेलवे को सेवा में लापरवाही का दोषी ठहराया है। आयोग ने रेलवे को हर्जाने-कानूनी खर्च के कुल ₹25,000 देने का आदेश दिया। मामला दो अजनबी यात्रियों को एक ही कंबल देने का था। आयोग ने कहा कि 2009 के सर्कुलर के अनुसार आरएसी यात्रियों को भी अलग कंबल-बेडरोल मिलना चाहिए।
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