क्रेडिट कार्ड से किए गए किन खर्चों पर छूट ले सकते हैं करदाता?
क्रेडिट कार्ड से किए गए इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान व बच्चों की शिक्षा के लिए फीस भुगतान पर करदाता आयकर अधिनियम के क्रमश: सेक्शन 80डी और सेक्शन 80सी के तहत छूट ले सकते हैं। वहीं, कारोबार से जुड़े करदाता बिज़नेस ट्रैवल से संबंधित खर्चों को क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, इन्हें क्लेम करने के लिए रिसीट्स/इनवॉयस होना ज़रूरी है।
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