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ITR फाइल करते समय कैसे बढ़ा सकते हैं टैक्स रिफंड?

short by Aakanksha / on Sunday, 5 July, 2026
आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले करदाता पुरानी और नई टैक्स रिजीम की तुलना करके अपना आयकर रिफंड अधिकतम कर सकते हैं। कम कर भुगतान वाली व्यवस्था चुनने से अगर अधिक TDS काटा गया हो तो ज्यादा रिफंड मिल सकता है। वहीं, पुराने रिजीम में सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स कटौती का लाभ भी मिलता है।