हिंदू, सिख व बौद्ध के अलावा अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर छिनेगा SC/ST का दर्जा: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि हिंदू/बौद्ध/सिख से किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति SC/ST ऐक्ट के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए की गई जिसमें धर्मांतरण के बाद पादरी बने व्यक्ति ने याचिकाकर्ता पर SC/ST ऐक्ट के तहत केस दर्ज कराया था।
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