ई-फाइलिंग पोर्टल पर जारी हुआ ITR-3 फॉर्म, जानें किसे भरना है यह फॉर्म
आयकर विभाग ने असेसमेंट इयर 2026-27 के लिए अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर-3 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी को सक्षम कर दिया है जिससे पात्र करदाता रिटर्न जमा कर सकते हैं। ITR-3 उन व्यक्तियों और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) के लिए है जिनकी आय व्यवसाय, पूंजीगत लाभ, व्यापार, वेतन, मकान और अन्य स्रोतों से होती है।
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