CEC और चुनाव आयुक्तों को मिली आजीवन कानूनी छूट को चुनौती, केंद्र और EC को SC का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग ऐक्ट 2023 की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली ADR की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इसमें धारा 16 को असंवैधानिक और अप्रभावी घोषित करने की मांग की गई है, क्योंकि यह अनुच्छेद-14 , 21और मूल ढांचे का उल्लंघन करती है।
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