जम्मू-कश्मीर में फर्ज़ी मुठभेड़ मामले में पुलिसकर्मी को 18 साल बाद मिली ज़मानत
जम्मू-कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय ने 18 साल पहले फर्ज़ी मुठभेड़ मामले में आरोपी पुलिसकर्मी को ज़मानत दे दी है। न्यायमूर्ति ने कहा, "मामले की सुनवाई काफी समय से लंबित रहना अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है।" बकौल रिपोर्ट्स, इस मामले में पुलिसकर्मी एक 'निर्दोष' शख्स की हत्या कर उसे 'आतंकवादी' करार देने का आरोपी था।
read more at दि प्रिंट


