2016 में देश का नाम 'इंडिया' से बदलकर 'भारत' करने की याचिका पर एससी ने क्या कहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में देश का नाम 'इंडिया' से बदलकर 'भारत' करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि लोग 'इंडिया' या 'भारत' कहने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने कहा था, "आपको लगता है कि हमारे पास करने के लिए....और कोई काम नहीं है।"
read more at Times Now नवभारत


