मुकदमों में वादियों की जाति या धर्म का ज़िक्र करना बंद करें: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली अदालतों में दायर किसी भी याचिका में वादियों की जाति या धर्म का उल्लेख न हो। बकौल कोर्ट, इस प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। कोर्ट ने पारिवारिक अदालत के समक्ष लंबित वैवाहिक विवाद में स्थानांतरण याचिका की अनुमति देते हुए यह निर्देश दिया।
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