'अमान्य' विवाह से पैदा हुए बच्चे भी माता-पिता की संपत्ति पर कर सकते हैं दावा: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अमान्य करार दी गई शादियों से पैदा हुए बच्चे भी अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के फैसले के अनुसार, यह आदेश उन हिंदू परिवारों पर लागू होगा जो संयुक्त परिवार की संपत्ति तय करने वाले 'मिताक्षरा कानून' को मानते हैं।
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