किसी शख्स की कोई आय नहीं होने के बावजूद उसे पत्नी को देना होगा गुज़ारा भत्ता: पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा है कि जिस व्यक्ति की कोई आय नहीं है, उसे भी पत्नी को बतौर गुज़ारा भत्ता ₹4,000/माह देना होगा। बकौल कोर्ट, आवेदक ने आय संबंधित कोई दस्तावेज़ नहीं दिया है इसलिए आवेदक को दैनिक मज़दूर माना जाएगा और न्यूनतम मज़दूरी दर के मुताबिक कोर्ट उसकी अनुमानित आय ₹400/दिन मानता है।
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