क्यों सिक्किम में करोड़ों रुपए कमाने पर भी नहीं देना पड़ता इनकम टैक्स?
सिक्किम में लगभग 95% आबादी आयकर के दायरे से बाहर है जिन्हें करोड़ों रुपए कमाने पर भी आयकर नहीं देना पड़ता। 1975 में भारत में हुए विलय की शर्तों के कारण अनुच्छेद 371-एफ के तहत सिक्किम कोे विशेष दर्जा हासिल है और सिक्किमवासियों को आयकर कानून 1961 की धारा 10 (26एएए) के तहत आयकर से छूट मिली हुई है।
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