₹10 लाख तक की सालाना आय को कैसे किया जा सकता है इनकम टैक्स फ्री?
पुरानी कर व्यवस्था में ₹10 लाख/साल तक की आय पर कर को ज़ीरो कर सकते हैं। आयकर कानून की धारा 80सी (पीपीएफ-ईपीएफ जैसे निवेश) के तहत ₹1.5 लाख, 80CCD(1B) (एनपीएस निवेश) के तहत ₹50,000, 24बी (होम लोन ब्याज) के तहत ₹2 लाख और 80डी (हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम-हेल्थ चेकअप) के तहत अधिकतम ₹1 लाख तक छूट ली जा सकती है।
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