कितने साल रहने के बाद और किस तरह संपत्ति पर दावा ठोक सकता है किराएदार?
लिमिटेशन ऐक्ट-1963 के तहत अगर कोई शख्स किसी संपत्ति पर लगातार 12 साल तक रहता है और किसी ने इस पर आपत्ति (दखल) नहीं जताई हो तो वह उस संपत्ति पर 'प्रतिकूल कब्ज़े' के आधार पर दावा कर सकता है। हालांकि, इसके लिए किराएदार को इस अवधि की प्रॉपर्टी डीड, बिजली-पानी का बिल और अन्य सबूत पेश करने होते हैं।
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