खान सर की गिरफ्तारी पर फिर लगी रोक, कोर्ट ने 'कठोर कार्रवाई न करने' के आदेश को रखा बरकरार
कोचिंग फायरिंग मामले में पटना की एक अदालत ने खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है और पुलिस को 'अगली सुनवाई तक कोई कठोर कार्रवाई न करें' का निर्देश दोबारा दिया है। पुलिस ने इस मामले में अपडेटेड केस डायरी भी कोर्ट में जमा कर दी है।
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