स्कूल एक ही बार में 1 महीने से ज़्यादा की फीस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते: दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि दिल्ली के निजी, बिना सरकारी सहायता वाले और मान्यता प्राप्त स्कूल किसी अभिभावक को एक ही किश्त में एक महीने से ज़्यादा की स्कूल फीस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आदेश में लिखा है, "ऐसी प्रथा अभिभावकों...खासकर कम और मध्यम आय वर्ग वालों पर...बेवजह आर्थिक बोझ डालती है।"
read more at इंडिया टीवी


