दुबई में संपत्ति खरीदना चाह रहे भारतीयों को कौन-कौनसे नियम ज़रूर पता होने चाहिए?
'CNBC TV18' के अनुसार, दुबई में संपत्ति खरीदने के लिए एक भारतीय नागरिक हर वित्त वर्ष में आरबीआई की रेमिटेंस स्कीम के तहत $25,000 (लगभग ₹2.3 करोड़) रेमिट कर सकता है। यह अनुमति सिर्फ व्यक्तिगत खरीदारी के लिए है और कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स या एचयूएफ ऐसा नहीं कर सकते। दुबई में संपत्ति लेने के लिए लोन भी नहीं मिलता।
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