ई-सिगरेट और वेप्स को लेकर क्या कहता है भारतीय कानून?
भारत में प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिक सिगरेट ऐक्ट (PECA), 2019 के अनुसार ई-सिगरेट बनाना, बेचना, रखना और यहां इसका उपयोग करना प्रतिबंधित है। पहली बार इसका उल्लंघन करने पर एक साल तक जेल की सज़ा या ₹1 लाख का जुर्माना लग सकता है। इसे दोहराने पर 3 साल की जेल की सज़ा और ₹5 लाख तक के जुर्माना का प्रावधान है।
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