बिहार में अब सरकारी डॉक्टर नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस, राज्य सरकार का बड़ा फैसला
बिहार सरकार ने शनिवार को सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह फैसला 2025-30 के 'सात निश्चय-3' कार्यक्रम के तहत लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले के बाद डॉक्टरों को नुकसान नहीं होगा और उन्हें गैर-प्रैक्टिस भत्ता (NPA) या प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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