दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान अवैध हिरासत नहीं होनी चाहिए: CJP के प्रदर्शन के बीच SC
सीजेपी के प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां रोक लगाने के आदेश लागू नहीं हैं वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में न लिया जाए। कोर्ट ने पुलिस को बेहद ज़रूरी होने पर ही बैरिकेड लगाने और मेट्रो/ट्रेन सेवाएं चालू रखने का निर्देश दिया। शनिवार को 7,000+ प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए थे।
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