शादी से पहले 'शारीरिक संबंध' कैरेक्टर पर काला धब्बा नहीं है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादी से पहले अविवाहित वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने 'शारीरिक संबंध' किसी व्यक्ति के खराब चरित्र का प्रमाण नहीं है। तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में कोर्ट ने उम्मीदवार के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि विवाह-पूर्व संबंधों के आधार पर किसी को नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।
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