AC बस का टिकट, Non-AC में सफर और बीच रास्ते में छोड़ा; एजेंसी पर लगा ₹31,500 का जुर्माना
AC बस का किराया लेकर Non-AC में सफर कराने और आधी रात को गंतव्य से 10-किमी पहले उतारने पर कंज़्यूमर फोरम ने ट्रैवल कंपनी पर ₹31,500 का जुर्माना लगाया है। ₹1,200 देकर यात्रा करने वाले पीड़ित को फोरम ने ₹500 किराये का अंतर, ₹30,000 मानसिक परेशानी का मुआवज़ा और ₹1,000 कानूनी खर्च के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया।
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