EPF में सिर्फ नॉमिनी भरना ही काफी नहीं, e-Sign के बिना नहीं मिलेगा क्लेम का पैसा
EPFO ने कर्मचारियों के लिए जानकारी दी है कि केवल ई-नॉमिनेशन करने से नॉमिनी को EPF का क्लेम नहीं मिलेगा। क्लेम पाने के लिए ज़रूरी है कि ई-नॉमिनेशन करने के बाद आधार आधारित ई-साइन से वेरीफाई किया जाए। वैध नॉमिनेशन होने से सदस्य की मृत्यु पर EPF राशि और अन्य लाभ नॉमिनी को आसानी से मिल जाते हैं।
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