भ्रामक ऐड्स के खिलाफ ऐक्शन लें या अवमाना कार्यवाही का सामना करें: राज्यों व UT से SC
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित निर्देशों का पालन न करने को लेकर चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा, "अगर हमें पता चला कि (भ्रामक विज्ञापनों) संबंधित निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है तो हमें संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम-1971 के तहत कार्यवाही करनी पड़ सकती है।"
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