शख्स को एमपी में पत्नी ने बीमार भाई को लिवर का हिस्सा दान करने से रोका, कोर्ट में पहुंचा मामला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक शख्स को उसके बीमार भाई को अपने लिवर का हिस्सा दान करने की अनुमति दी है। दरअसल, शख्स की पत्नी ने 'अंगदान' पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद उसने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने कहा, "डोनर को फैसला करने का हक है...पत्नी समेत कोई भी अंगदान के...उसके फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।"
read more at हिन्दुस्तान


