मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने पर उपभोक्ता अपनी कार बदलवाने का हकदार है: हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी उपभोक्ता की कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो वह सिर्फ मरम्मत कराने का नहीं बल्कि उसे बदलवाने का भी हकदार है। एक उपभोक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कार डीलर ने उसे गड़बड़ मारुति 800 बेची थी। बकौल याचिकाकर्ता, कार में शुरुआत से गड़बड़ियां आने लगी थीं।
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