रेप के बाद रॉड से महिला के प्राइवेट पार्ट ज़ख्मी करने वाले शख्स को मुंबई में मिली सज़ा-ए-मौत
मुंबई की एक अदालत ने सितंबर-2021 में साकीनाका में टेम्पो के अंदर 30-वर्षीय महिला से रेप के दोषी 45-वर्षीय मोहन चौहान को सज़ा-ए-मौत सुनाई है। चौहान ने लोहे की रॉड से महिला के प्राइवेट पार्ट्स को ज़ख्मी किया था जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने घटना के 20-दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल की थी।
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