DL होल्डर की उम्र 50 होने तक वैलिड रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार कर रही विचार
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की वैधता अवधि को मौजूदा 20 साल से बढ़ाकर लाइसेंस धारक की 50 वर्ष की आयु तक करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार की वाहन स्वामित्व हस्तांतरण और परमिट नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन बनाने की भी योजना है। इसके चार्ज ऑनलाइन ही लिए जाएंगे।
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