Menu
Inshorts
For the best experience use inshorts app on your smartphone
inshortsinshorts

ITR का लेट रिटर्न भरने की लास्ट डेट से चूके तो लगेगा कितना जुर्माना?

short by श्वेता यादव / on Saturday, 7 December, 2024
31 जुलाई 2024 तक 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाने वाले लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2024 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। ₹5 लाख से अधिक की आय वालों को 31 दिसंबर को या उससे पहले फाइल करने पर ₹5,000 और 31 दिसंबर के बाद ₹10,000 जुर्माना देना होगा।