27 साल पुराने केस का फैसला, कोर्ट ने बुज़ुर्ग दोषी को सुनाई अदालत चलने तक खड़े रहने की सज़ा
बागपत (यूपी) की एक अदालत ने करीब 27-वर्ष पुराने आपराधिक मामले का निस्तारण करते हुए 65-वर्षीय दोषी को अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक वहां खड़े रहने की सज़ा सुनाई। इसके अलावा, उसपर ₹1,000 का जुर्माना भी लगा। दोषी पर जून-1999 में 3 लोगों के खिलाफ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने को लेकर केस दर्ज हुआ था।
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