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अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद नॉमिनी को नहीं मिला पैसा? जानें कहां करें शिकायत

short by Rishi Raj / on Friday, 2 January, 2026
बैंकिंग नियमों के मुताबिक, अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद सभी दस्तावेज़ पूरे होने पर 15 दिनों के भीतर नॉमिनी क्लेम सेटल किया जाना चाहिए। अगर देरी होती है तो ग्राहक पहले बैंक के ग्रिवेंस रेड्रेसल डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कर सकता है। वहां समाधान न मिलने पर मामला RBI Banking Ombudsman के पास ले जाया जा सकता है।
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