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मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत छूट नहीं दे सकते: नाबालिग पत्नी के साथ सेक्स मामले में दिल्ली HC

short by / on Sunday, 27 September, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध शादी, POCSO या BNS से छूट नहीं मिल सकती है। 16 वर्षीय नाबालिग से विवाह कर यौन संबंध बनाने वाले 28 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ POCSO के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया।
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