शादी के चलते नौकरी से बर्खास्त की गई सेना की पूर्व नर्स को दें ₹60 लाख: केंद्र सरकार से एससी
सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में शादी के बाद एक नर्स को सैन्य सेवा से बर्खास्त किए जाने को 'लैंगिक भेदभाव और असमानता का मामला' करार देते हुए केंद्र सरकार को पीड़िता को ₹60 लाख का मुआवज़ा देने को कहा है। बकौल कोर्ट, वे नियम जिनके आधार पर सेना की महिला कर्मचारियों को शादी के चलते बर्खास्त किया गया, असंवैधानिक हैं।
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