दिल्ली के अस्पताल पर स्पर्म की अदला-बदली को लेकर लगा ₹1.5 करोड़ का जुर्माना
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने स्पर्म सैंपल की अदला-बदली को लेकर दिल्ली के एक निजी अस्पताल पर ₹1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता महिला ने अस्पताल में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नीक (एआरटी) के ज़रिए 2009 में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। डीएनए जांच में सामने आया कि महिला का पति जुड़वां बच्चों का बायोलॉजिकल पिता नहीं है।
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