कैरी बैग के लिए ₹20 लेने को लेकर आइकिया को दिया गया महिला को ₹3,000 देने का आदेश
एक उपभोक्ता अदालत ने आइकिया को आदेश दिया है कि वह 2022 में बेंगलुरु की एक महिला से अपने लोगो वाले कैरी बैग के लिए ₹20 लेने को लेकर उसे ₹20 रिफंड और ₹3,000 हर्जाना दे। आइकिया द्वारा रिफंड देने से मना करने पर महिला ने अदालत का रुख किया था। बकौल अदालत, आइकिया ने अनुचित ट्रेड प्रेक्टिस अपनाई।
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