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रोहिंग्याओं को भारत में रहने का अधिकार नहीं, अपने नागरिकों को प्राथमिकता देना ज़रूरी: केंद्र

short by अक्षत मित्तल / on Thursday, 21 March, 2024
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थी अवैध प्रवासी हैं और उन्हें भारत में रहने या बसने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र ने कहा, "दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सीमित संसाधनों वाले विकासशील देश होने के नाते भारत में अपने नागरिकों को प्राथमिकता दिया जाना ज़रूरी है।"