मुंबई की अदालत ने 'स्टॉकर' को किया बरी, कहा- व्यस्त घंटों में किसी का पीछा करना असंभव
मुंबई की एक अदालत ने एक 25-वर्षीय महिला का पीछा करने के आरोपी 40-वर्षीय शख्स को बरी करते हुए कहा, "सुबह के व्यस्त घंटों में फुटपाथ पर चलने वाले किसी इंसान का पीछा करना असंभव है...वह भी...सड़क की दूसरी तरफ से।" कोर्ट ने कहा, "अगर आरोपी 3-महीने से पीछा कर रहा था...तो पीड़िता तुरंत पुलिस के पास क्यों नहीं गई?"
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