बिहार में हत्या के 28 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह दोषी करार
छपरा (बिहार) के एमपी-एमएलए कोर्ट ने हत्या के 28 वर्ष पुराने एक मामले में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को दोषी करार दिया है व सज़ा 29 अप्रैल को सुनाई जाएगी। कोर्ट ने 2 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है। दरअसल, 1996 में तारकेश्वर के कहने पर उसके निजी अंगरक्षक ने एक कारोबारी को गोली मार दी थी।
read more at हिन्दुस्तान


