यूपी में 'लव ज़िहाद' पर होगी उम्रकैद की सज़ा, विधानसभा में पेश किया संशोधित विधेयक
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को विधानसभा में 'यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक' पेश किया जिसमें 'लव जिहाद' के लिए अब उम्रकैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब तक ऐसे मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान था। इस संशोधित विधेयक के 2 अगस्त को पारित होने की संभावना है।
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