गे, ट्रांसजेंडर्स और सेक्स वर्कर्स को रक्तदान की अनुमति नहीं दी जा सकती: SC में केंद्र
सरकार ने गे, ट्रांसजेंडर्स और सेक्स वर्कर्स को रक्तदान से बाहर करने के अपने 2017 के गाइडलाइंस का बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेषज्ञ समितियों का हवाला दिया है। सरकार ने तर्क दिया कि किसी की दान देने की इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण दान लेने वाले का स्वास्थ्य है। बकौल सरकार, यह भेदभाव नहीं बल्कि सुरक्षा उपाय है।
read more at दि प्रिंट


