हत्या के जुर्म में जेल में रहे 2 लोग, 17 साल बाद हाईकोर्ट ने ठहराया बेगुनाह
2009 के हाई-प्रोफाइल हत्याकांड में जेल गए तुलसीराम और हरप्रसाद राजपाल को 17 साल बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने जांच में खामियां पाईं। दोनों पर प्यारे लाल गड़रिया की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप था। सुनवाई के दौरान एफआईआर तैयार करने वाला पुलिस अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद नहीं था।
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