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भारत में विरोध-प्रदर्शनों के बारे में क्या कहता है कानून?

short by Anuj / on Tuesday, 21 July, 2026
भारत में विरोध-प्रदर्शन का अधिकार 'स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार' के तहत सुरक्षित है। अनुच्छेद 19(1)(a) और (b) के तहत नागरिकों को 'अपनी बात कहने' और 'शांतिपूर्वक व बिना हथियारों के एकत्र होने' की स्वतंत्रता है। 1973 में सुप्रीम-कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र के लिए यह स्वतंत्रता ज़रूरी है लेकिन अथॉरिटी सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित कर सकते हैं।