दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की मिली अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया समय
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर 2026 को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच 'ग्रीन पटाखे' जलाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और ज़िला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित 'साइलेंस ज़ोन' के 300 मीटर के दायरे में कोई पटाखा नहीं जलाया जाएगा।
read more at TV9 भारतवर्ष


