'इसे पढ़ा, पढ़ाया और याद दिलाया जाना चाहिए'; SC के किस आदेश को देखकर खुश हो गईं किरण बेदी
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक चालान ना भरने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं और बकाया चालान तक वाहन ज़ब्ती, रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण और फिटनेस सर्टिफिकेट रोकने का आदेश दिया है। पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने इसपर कहा कि यह ऐसा फैसला है जिसे सभी ट्रेनिंग/शिक्षण संस्थानों में पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए और बार-बार याद दिलाया जाना चाहिए।
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