नाबालिग लड़की या लड़का लिव-इन में नहीं रह सकते, यह गैर-कानूनी है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक 17-वर्षीय लड़के और 19-वर्षीय युवती की याचिका खारिज कर कहा है कि एक नाबालिग लड़की या लड़का लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं और ऐसा करना अनैतिक ही नहीं गैर-कानूनी भी है। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने युवती के कथित अपहरण को लेकर लड़के के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी।
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