कौन किस कानून के तहत शादी करेगा यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है: समलैंगिक विवाह पर ओवैसी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोर्ट ने संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा, "कौन किस कानून के तहत शादी करेगा यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है।" बकौल ओवैसी, शादी केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच होती है।
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