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आरक्षण का लाभ ले चुके लोगों को आरक्षण छोड़ कर कमज़ोरों को मौका देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

short by गुंजन कुमार गोस्वामी / on Wednesday, 7 February, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी श्रेणियों की उप-जातियों की वैधता पर सुनवाई करते हुए कहा है कि जो उप-जातियां आरक्षण का लाभ लेकर सशक्त हो चुकी हैं उन्हें आरक्षण छोड़कर श्रेणी के अन्य कमज़ोरों को मौका देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का तात्पर्य पूरा होने के बाद लोगों को आरक्षण से बाहर निकलकर सामान्य श्रेणी से मुकाबला करना चाहिए।