उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आकर रह रहे लोगों को अब पेश करना होगा चरित्र प्रमाण पत्र
उत्तराखंड पुलिस ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार, बाहरी राज्यों से आकर उत्तराखंड में रहने और काम करने वालों को अब अपने मूल स्थान के थाने से चरित्र प्रमाण-पत्र लाकर भौतिक सत्यापन कराना होगा। ये दस्तावेज़ स्थानीय मालिक/प्रबंधक/मकान मालिक के माध्यम से जमा होंगे। वहीं दस्तावेज़ों में गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
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