सिक्किम हाईकोर्ट ने की महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के लिए अवकाश देने की घोषणा
सिक्किम हाईकोर्ट ने अपनी महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के लिए अवकाश देने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला हाईकोर्ट है। जारी अधिसूचना के अनुसार, इसके लिए महिला कर्मचारियों को पहले हाईकोर्ट के मेडिकल ऑफिसर से संपर्क करना होगा और उनकी सिफारिश के बाद ही कर्मचारियों को महीने में 2-3 दिन की छुट्टी मिलेगी।
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